Skip to main content

अपराध किये जाने के विभिन्न स्तर? (Different stages in commission of a crime)


किसी भी अपराध को मूर्त स्वरूप देने के लिये या अपराध करने से पूर्व अपराधी विभिन्न स्तरों से होकर गुजरता है। यदि कोई अपराध अचानक या अपरिहार्य दुर्घटना (Inevitable Accident) के रूप में घटित होता है तो उसको अपराध के विभिन्न स्तरों से होकर नही गुजरना पड़ता है, इसलिए अपरिहार्य दुर्घटना को एक सफल बचाव या अपवाद माना जाता है। इस प्रकार साशय या जानबूझकर किये गये गये अपराध को करने के लिये एक अपराधी सामान्यतया निम्न स्तरों से होकर गुजरता है:-
1- आशय (Intention)
2- तैयारी  (Preparation)
3- प्रयास या प्रयत्न (Attempt)
4- अपराध का निष्पादन (Execution)
  इस तरह से एक अपराधी उक्त स्तरों से गुजरता हुआ किसी अपराध को अंजाम देता है। अब उक्त सभी स्तरों के बारे में एक एक करके विस्तारपूर्वक जानते हैं।

1-आशय (Intention)

   प्रत्येक अपराध के पीछे कोई न कोई आशय अवश्य होता है। बिना कारण के कोई कार्य नही होता। कारण आशय को जन्म देता है। यदि कोई कार्य आशय के अभाव में घटित होता है तो उसे दुर्घटना (Accident) माना जाता है तथा दुर्घटना या दुर्भाग्यवश घटित घटना के फलस्वरूप होने वाली क्षति दायित्व के विरुद्ध एक सफल अपवाद या बचाव है तथा क्षम्य होता है। आपराधिक विधि के आशय से तात्यपर्य  दुराशय (Mens Rea)  से है। मेंस रिया के बारे में विस्तार पूर्वक किसी अन्य लेख में बात की जाएगी।।  आशय की परिभाषा देना कठिन है परन्तु यह कहा जा सकता है कि मानव के मन मे किसी कार्य को करने की भावना होना ही आशय है। आशय किसी कार्य को करने की प्रथम अवस्था है जिसके पीछे कोई न कोई कारण (Cause) अवश्य होता है, जैसे वैमनस्य, किसी से अपमानित होना या मुकदमेबाजी में पराजय जैसे कई कारण हो सकते है जो आशय को जन्म देतें हैं।
     परन्तु यह याद रहे कि मात्र आशय का होना ही किसी अपराध को किये जाने का निश्यात्मक सबूत नही  होता और आशय का महत्व घटना के घट जाने के पश्चात ही होता है।

2- तैयारी (Preparation)

किसी भी अपराध को कारित करने के लिये तैयारी दूसरी अवस्था होती है। जब किसी व्यक्ति के मन मे किसी कार्य या अपराध को करने का आशय जन्म लेता है या इरादा बनता है तो उस आशय को पूरा करने की तैयारी करने हेतु वह प्रेरित होता है, परन्तु यह याद रहे किसी भी अपराध की तैयारी अपने आप मे दण्डनीय (Punishable) नही है। तैयारी के बाद अपराधी अपराध करने का प्रयास करता है। किसी अपराध को कारित करने की तैयारी अपराध करने हेतु साधन जुटाने को कहते है। कुछ अपराधों जैसे षडयंत्र या जालसाजी के अपराध को छोड़कर, तैयारी अपने आप मे दण्डनीय नही होती। अपराध को करने के लिये साधन जुटाने मात्र से अपराध का प्रारंभ होना नही कहते।

3- प्रयास (Attempt)

किसी भी अपराध को करने के लिये प्रयास अपराध करने की तीसरी अवस्था होती है। अपराध करने की तैयारी तथा प्रयास में मुख्य अन्तर यह है कि "तैयारी अपराध करने के लिये साधन जुटाने को कहते है जबकि प्रयास (Attempt) से अपराधी अपराध करने का प्रारम्भ कर चुका होता है। इससे पूर्व की दोनों अवस्थाएं आशय और तैयारी अपने आप मे दण्डनीय नही है क्योंकि उसके बाद भी अपराधी के पास पश्चाताप का अवसर रहता है, परन्तु अपराध का प्रयास स्वयं में एक दण्डनीय अपराध होता है।
अपराध करने की तैयारी(Preparation) की अवस्था के पश्चात प्रयास या प्रयत्न (Attempt) की अवस्था प्रारम्भ होती है। प्रयास या प्रयत्न अपराध करने की दिशा में प्रथम कदम होता है। भरतीय दण्ड संहिता में अपराध के प्रयास या प्रयत्न के बारे में भी धाराएँ दी हुई है।

4- अपराध का निष्पादन (Execution of Crime)

अपराध का निष्पादन या क्रियान्यवन आपराधिक कृत्य का अन्तिम चरण है। अपराध का निष्पादन वह अवस्था है जिसके बाद कुछ करना शेष नही रह जाता। अपराध घटित हो जाने के बाद जिस व्यक्ति के साथ अपराध किया गया है उसे जो भी क्षति हुई है या उपहति कारित हुई है उसके लिये पूरी तरह से अपराध करने वाला व्यक्ति ही जिम्मेदार होता है। अपराध पूर्ण हो जाने पर अपराधी दण्ड का भागी हो जाता है।

अपराध की तैयारी मात्र कब दण्डनीय होती है ? (When only preparation is punishable)

आशय तथा तैयारी सामान्यरूप से दण्डनीय नही है, परन्तु निम्न परिस्थितियों में मात्र तैयारी भी दण्डनीय होती है :
1- भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करना ;
2-भारत सरकार के साथ शान्ति रखने वाले राष्ट्र में आतंक          मचाने की तैयारी करना;
3- कूट सिक्के (Counterfeit coins)बनाने की तैयारी          करना;
4- डकैती की तैयारी करना ;
5- आपराधिक षड्यंत्र या जालसाज़ी के अपराध की तैयारी        करना ;
       यह लेख आपको कैसा लगा कमेंट्स करके अपनी राय अवश्य दे और मैं किन विषयो पर लेख लिखूं यह भी बताये।।
Tag:- IPC, Crime, Intention, Preparation, Attempt, Mens Rea, Stages of crime, Punishment,

https://www.youtube.com/channel/UCy0GcvBhrzLBlplyUgK8uOA?view_as=subscriber


Comments

Popular posts from this blog

सामान्य उद्देश्य का क्या अर्थ होता है ? ( Meaning of Common Object )

इससे पहले लेख में सामान्य आशय के सम्बंध में धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता में दिये गये प्राविधानों के बारे में चर्चा की गई थी, यह भी बताया गया था संयुक्त उत्त्तरदायित्व का सिद्धांत किसे कहते है, परन्तु सामान्य उद्देश्य को जाने बगैर संयुक्त उत्त्तरदायित्व के सिद्धांत की बात पूरी Highlight Ad Code नही होती। .  इस लेख में सामान्य उद्देश्य के बारे में ही जानते है। धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता में सामान्य उद्देश्य के बारे में बताया गया है। धारा 149 विधि विरुद्ध जमाव के प्रत्येक सदस्य पर प्रतिनिहित दायित्व अधिरोपित करती है यदि वे स जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसारित करने में कोई अपराध करते हैं या वे सभी सभी विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य यह जानते है कि उनके सामान्य उद्देश्य को अग्रसारित करने के लिये अपराध किया जाएगा। सबसे पहले धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता में दिये गये प्राविधान पर एक नज़र डाल लेते है- Sectuon 149 The Indian Penal Code, 1860 Every member of unlawful assembly guilty of offence committed in prosecution of common object. If an offence is committed by any member...

ससुराल में पत्नी के कानूनी अधिकार (Legal right of wife in husband's house )

भारत का कानून शादीशुदा महिलाओं को ससुराल में कई तरह के विधिक अधिकार देता है, परन्तु महिलाओं को अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी न होने के कारण महिलायें अत्याचार सहने पर मजबूर होती है। आये दिन अखबारों या सूचना के अन्य साधनों के माध्यम से यह खबरें मिलती रहती है कि दहेज़ की मांग को लेकर महिलाओं की हत्या तक कर दी जाती है या फिर महिला को शारीरिक और मानसिक रूप से इतना ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है कि वह मजबूर होकर आत्म हत्या कर लेती है। ससुराल में महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा की घटनायें भी आम हो गयी है, आंकड़े यह भी बताते है कि लॉकडाउन के दौरान घरों के अंदर घरेलू हिंसा की घटनाओं में बढोत्तरी हुई है। इस लेख में शादीशुदा महिलाओं को भारत के कानून में कौन-कौन से महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार दिये गये है, उन्ही अधिकारों के बारे में चर्चा करते हैं।       भारत मे महिलाओं को जो कानूनी अधिकार दिये गये है उन अधिकारों को निम्नलिखित रूप से विभाजित किया जा सकता है- 1- गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार; 2- भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार; 3- स्त्रीधन को प्राप्त करने का अधिकार; 4- पति के साथ समर...

PM Cares fund is not a Public Authority under RTI..says PMO. PM Cares फण्ड पर RTI क्यों नही लागू होता?

देश मे जैसे ही कोविड-19 को महामारी घोषित किया गया कि वैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी ने PM Cares  नाम के एक कोष की स्थापना की और पूरे देश को यह संदेश दिया कि यह राहत कोष कोरोना महामारी से लड़ने के लिए है। माननीय मोदी जी ने देशवासियों से इस राहत कोष में दान देने की याद से ज़्यादा अपील भी की।  PM Cares की स्थापना के बाद से ही इस कोष पर विपक्षी पार्टियों एवम अन्य बुद्धजीवियों के द्वारा सवाल उठाये जा रहे थे, श्रीमती सोनिया गाँधी जी के द्वारा भी इस राहत कोष (PM Cares fund ) को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी को एक चिठ्ठी लिखी गयी और यह आग्रह किया गया कि पीएम केयर्स कोष में अभी तक जमा की गई सम्पूर्ण धनराशि को पूर्व से ही स्थापित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में स्थानांतरित कर दी जाय। सोनिया जी की इस चिट्ठी के बाद भी राजनीति एक बार फिर से शुरू हो गयी थी और PM Cares fund को लेकर चर्चा फिर से तेज़ होना शुरू हो गयी थी। आपको बताते चले कि इसी दौरान हर्षकान्दूकरी के द्वार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत PM Cares fund से सम्बन्ध में सम्पूर्ण...