साक्ष्य अर्थात एविडेंस (Evidence) लैटिन शब्द एविडेरा (Evidera) से लिया गया है; जिसका अर्थ होता है सत्यता को पता लगाना, निश्चित करना अथवा साबित करना। कुछ विधि शास्त्रियों ने साक्ष्य की निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया है:- ब्लैकस्टोन के अनुसार "एविडेंस शब्द उसको घोषित करता है जिससे एक पक्ष या अन्य पक्ष के तथ्यों (Facts) या विवद्दको की सत्यता प्रदर्शित, स्पष्ट अथवा निश्चित होती हो"। डॉ. जॉनसन के अनुसार, "एविडेंस शब्द सुव्यक्त होने की उस स्थिति को संज्ञापित करता है जो कि साफ प्रकट अथवा विख्यात हो।" भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 में साक्ष्य को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया गया है- 'साक्ष्य' शब्द से ओभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आते हैं- 1- वे सभी कथन जिनके जाँच अधीन तथ्यों के विषयों के सम्बंध में न्यायालय अपने सामने साक्षियों द्वारा किये जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है, ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। 2- न्यायालय के निरीक्षण के लिये पेश किये गये सभी दस्तावेजें ; ऐसे दस्तावेज़ दस्तावेज़ी साक्ष्य कहलाते हैं। साक्ष्य के ...
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