दण्ड प्रक्रिया संहिता में अपराधों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है जैसा कि FIR और NCR के ब्लॉग में मैंने बताया था, मैंने ये भी बताया था कि प्रथम सूचना रिपोर्ट सिर्फ संज्ञेय अपराधों की ही दर्ज़ की जाती है, इस सम्बंध में भारत का कानून क्या कहता है देखते है... धारा 154 CrPC में संज्ञेय अपराधों की सूचना दर्ज़ करने के सम्बंध में कानूनी प्राविधान दिये गए हैं, यह धारा तीन उपधाराओं में विभाजित है, आपको यह भी याद दिला दूं कि 2012 में दिल्ली में जो निर्भया बलात्कार की घटना हुई थी उसके बाद पूरे देश मे उबाल से आ गया था और कानून को और सख्त करने को लेकर देश भर में धरना प्रदर्शन हुये थे जिसके उपरान्त सरकार ने महिलाओं से सम्बंधित कानूनों को संशोधित करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्यन्यायमूर्ति श्री जे.एस. वर्मा की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया था जिसने महिलाओं से सम्बंधित अपराधों को संशोधन किए जाने के सम्बंध में शिफारिशें दी थी। आयोग द्वारा दी गयी सिफारिशों के प्रकाश में भरतीय दण्ड संहिता एवम दण्ड प्रक्रिया संहिता में महत्वपूर्ण संशोधन हुए थे, उसी ...
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